122 मलेशियाई तबलीगियों को मिली जमानत

नई दिल्लीवीजा शर्तों का उल्लंघन कर दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलिगी जमात के मरकज में शामिल होने वाले 122 मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत की चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने इन्हें राहत देते हुए 10-10 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरने का आदेश दिया। इन पर अवैध रूप से मिशनरी के कार्यों में संलिप्त होने और कोविड-19 के मद्देनजर जारी सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप है।

इन मलेशियाई नागरिकों ने अपनी गलती मानते हुए कम सजा का अनुरोध वाली याचिका (प्लिया फॉर बारगेनिंग) के जल्द निपटारे के आवेदन भी दिए थे जिन्हें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक की अदालत में 8 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। जज ने अपने आदेश में कहा, ‘साउथ-ईस्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सभी आरोपियों की याचिकाओं की जल्द सुनवाई वाले आवेदन को निपटाने का निर्देश दिया जाता है।’

सुनवाई के दौरान सभी मलेशियाई नागरिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। ये सभी एक होटल में ठहरे हुए हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान मलेशियाई उच्चायोग के संबंदित अधिकारी और मामले के जांच अधिकारी ने इनकी पहचान की।

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