कोविड-19 की रोकथाम के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर तीन दिन बंद रहेगा प्रतिष्ठान

भोपाल, सात जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने निर्देश दिये हैं कि कोविड-19 की रोकथाम के दिशानिर्देशों के अनुपालन में विफल रहने पर शहर की संबंधित दुकान, मॉल, कार्यस्थल या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को तीन दिन के लिये बंद कर दिया जायेगा। जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किया है कि शहर के प्रतिष्ठान जो स्वयं कोविड-19 को लेकर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करेंगे या आंगुतकों द्वारा इन पर अमल कराने में विफल रहेंगे उन्हें तीन दिन के लिये बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा उल्लंघनकर्ता को शहर के चेक पोस्ट, बुखार दवाखानों और कोविड-19 संबंधित जागरुकता के कार्य में कोरोना योद्धा के तौर पर काम करना होगा। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि यह आदेश मंगलवार से लागू कर दिया गया है। आदेश के उल्लंघन की निगरानी के लिये अधिकारियों के दलों का गठन किया गया है। आदेश में कहा गया है कि विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन की खबरों के बाद यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले सोमवार को प्रदेश के ग्वालियर में भी जिला प्रशासन ने ऐसा ही आदेश जारी किया था। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 की रोकथाम के दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले या मास्क नहीं पहने जाने पर लोगों से जुर्माने के साथ साथ तीन दिन तक कोरोना कार्यकर्ता के रूप में कार्य कराने के आदेश दिये गये थे।

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