दुर्ग/भिलाई. (सीजीआजतक) कोरोना वायरस संक्रमण के चलते प्रदेश में रेड, ऑरेंज जोन की नई सूची जारी की गई है। जिसके मुताबिक दुर्ग संभाग के 28 क्षेत्र कोरोना संक्रमण मामले में रेड जोन में है। मंगलवार को राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज जोन वाले विकासखंडों की नई सूची अधिसूचित की है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। ऐसे में रेड जोन एरिया की खास निगरानी के लिए भी जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश भी स्थानीय कलेक्टरों को दिए गए हैं। दुर्ग जिले में पांच क्षेत्रों को रेड जोन में रखा गया है। जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित दुर्ग और भिलाई शहर क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों से रोजाना 50 से ज्यादा कोरेाना संक्रमित मिल रहे हैं।
दुर्ग संभाग ये क्षेत्र हैं कोविड-19 रेड जोन में
दुर्ग जिला- धमधा, निकुम, पाटन, दुर्ग शहरी, भिलाई शहरी,
राजनांदगांव जिला- राजनांदगांव शहरी, मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी, छुरिया, डोंगरगढ़, घुमका, खैरागढ़, डोंगरगांव, छुईखदान
कबीरधाम जिला- कवर्धा, बोड़ला, सहसपुर-लोहारा, पंडरिया
बेमेतरा जिला- बेमेतरा, नवागढ़, साजा, बेरला
बालोद जिला- बालोद, डौंडीलोहारा, डोंडी, गुण्डरदेही, गुरुर
जांच की ताजा स्थिति के आधार पर जोन में पुन: वर्गीकृत
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के सभी विकासखंडों और शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या, इनके दोगुने होने की दर तथा प्रति एक लाख जनसंख्या पर सैंपल जांच की ताजा स्थिति के आधार पर उन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में पुन: वर्गीकृत किया गया है।
दो दिन तक सुबह 6 से 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें
जिला प्रशासन ने राखी और ईद त्योहार को देखते हुए लॉकडाउन में भी दो दिनों तक दुकानों के खुलने में छूट दी है। अभी तक आवश्यक सेवा व्यवसाय वाले दुकानें जैसी सब्जी, दूध, दवाई और पेट्रोल पंपों को कुछ समय तक के लिए रियायतें दी गई थी। नए नियम के मुताबिक 29 और 30 जुलाई को दो दिन तक सभी दुकानों को सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने में छूट दी गई है। इस दौरान लॉकडाउन के यिमों का पालन अनिवार्य होगा। लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। आने दिनों में रेड जोन को छोड़कर आन्य जोन में समय बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।