भिलाई. नगर पालिक निगम प्रशासन (Nagar nigam) और एक स्वयं सेवी संस्था (एनजीओ) द्वारा कोरोना वायरस संक्रमणकाल (Corona virus) में बिना अनुमति सरकारी स्कूल में पौधरोपण (Plantation) का मामला सामने आया है। ()इस मामले में सबसे चौकाने वाली बात यह है कि इसके लिए स्कूल प्रबंधन से न तो अनुमति ली गई और न ही सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन किया गया। (Bhilai municipal corporation) मामला फरीद नगर शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्कूल का है। (Covid-19)
पौधरोपण के दौरान एनजीओ का बैनर भी लगाया
जानकारी के अनुसार 18 जुलाई 2020 शनिवार को नगर पालिक निगम भिलाई के शिक्षा प्रभारी कुछ महिलाओं और निगम कर्मचारियों के साथ स्कूल पहुंचे थे। स्कूल परिसर के भीतर गड़्ढ़ा खोदकर लगभग दो दर्जन पौधे रोपे। इस दौरान कोविड-19 से बचने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। पौधरोपण के दौरान एनजीओ का बैनर भी लगाया था जिससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कार्यक्रम किसके ओर से किया गया, निगम प्रशासन या एनजीओ की ओर से। पौधरोपण में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं जो वेशभूषा से निगम कर्मचारी नहीं लग रही थी।
बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं
जहां पौधे रोप गए हैं वह स्थान स्कूल का खेल मैदान बताया जाता है और बच्चे खेलते भी हैं। पोधे तो रोप दिए किंतु पौधों की देखरेख, खाद, पानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है यह भी नहीं बताया गया। पौधरोपण के नाम पर वाहवाही लूट ली और जिम्मेदारी तय नहीं किए। गर्मी में स्कूल में छुट्टी के दौरान कौन पानी देगा यह सबसे बड़ा सवाल है?
शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा
पौधे रोपण की जानकारी न तो विभाग प्रमुख को दी गई न ही लिखित में कोई अनुमति ली गई। जबकि शासन से स्पष्ट आदेश है कि संस्था से अनुमति लिया जाना अनिवार्य। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (Chhattisgarh Government General Administration Department) के सचिव डॉ कमलप्रीत (Secretary Dr. Kamalpreet )द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा। निगम शिक्षा विभाग द्वारा पौधे रोपण शासन द्वारा जारी पत्र के नियम विरुद्ध है।
स्कूल परिसर में संचालित छात्रावास के अधीक्षक धरमजीत सोनवानी ने कहा कि कार्यक्रम के लिए हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई।