चुनाव आयोग ने 65 साल से अधिक उम्र के वोटर को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का आदेश वापस लिया। अधिकतर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे। अब पहले की तरह 80 साल के ऊपर के वोटर को ही यह सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग ने गुरुवार को पोस्टल बैलेट को लेकर एक अहम फैसला किया है।
चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार और अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को फिलहाल पोस्टल वेलेट सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि, विकलांग मतदाता जो 80 वर्ष से ऊपर हैं, आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज जो घर और क्वारंटीन सेंटर में हैं, पोस्टर बैलेट से मतदान कर सकते हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले पोस्टल बैलेट का अधिकार 80 वर्ष तक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को प्राप्त था। पिछले साल 22 अक्टूबर को कानून मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए 80 साल के अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई थी। उस वक्त मंत्रालय ने मतपत्र से मताधिकार देने के लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए इन्हें ‘अनुपस्थित मतदाता’ की श्रेणी में शामिल किया था।