उत्तराखंड में अब बसों और टैक्सियों में सफर करने के लिए आपको दोगुनी कीमत देनी होगी। सरकार ने सिटी बसों और टैक्सियों में किराया दोगुना कर दिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए सरकार के फैसले में महामारी अधिनियम लागू रहने तक किराए में वृद्धि की है। अधिनियम के हट जाने के बाद किराया फिर सामान्य हो जाएगा।
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए सिटी बसें और ऑटो चालकों को 50 फीसदी सवारी बैठाने के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए थे। ऐसे में निजी वाहन चालकों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई थी। कुल क्षमता से 50 फीसदी सवारियों को बैठाना निजी ऑटो और सिटी बस चालकों को घाटा पहुंचा रहा था। ऐसे में वे लगातार किराया दोगुना करने या सरकार के खाते से किराया भरे जाने की मांग कर रहे थे।
लोगों की बढ़ी मुसीबत
कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने ऐसे निजी परिवहन व्यवसायियों को राहत दी है। हालांकि आमजन के लिए यह किसी मुसीबत से कम नहीं है क्योंकि अब उन्हें पहले की तुलना में दोगुना किराया चुकाना होगा।
बस का किराया बढ़ाकर 2.10 रुपए
इसके साथ ही सरकार ने परिवहन निगम की बसों में भी किराए में वृद्धि की है। इसमें साधारण बसों का किराया 1.05 रुपए प्रति किमी से बढ़ाकर 2.10 रुपए प्रति किमी कर दिया गया है। सरकारी प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि केवल कोरोना संक्रमण काल के लिए ही किराए में बढ़ोतरी की गई है। स्थिति सामान्य होने पर और वाहनों को 100 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति के साथ ही किराए में वृद्धि को समाप्त कर दिया जाएगा।