हरियाणा: 3 दिन से ज्यादा रुकना है? नए नियम

चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने राज्य में आने वाले ऐसे लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, जो तीन दिनों से ज्यादा राज्य में रुकना चाहते हैं। लोगों को
पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है। सूबे में 9000 से अधिक कोरोना वायरस से संक्रमिक मरीज पाए जा चुके हैं और 134 लोगों की मौत हो चुकी है।

एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, राज्य में 72 घंटों से अधिक रुकने के लिए लोगों को सरकार के
पर पंजीकरण करने के अलावा, उन्हें आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा। अधिकारी के मुताबिक, हरियाणा सरकार के इस पोर्टल पर आवेदक को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। कारोबारी आगंतुकों को अपनी डिटेल्स देनी होंगी और वापसी की तिथि बतानी होगी। साथ ही उन्हें उन लोगों का नाम, मोबाइल नंबर और पता भी देना होगा, जिनसे वे हरियाणा में मुलाकात करने वाले हैं।

हर एंट्री पॉइंट पर होगी जांच
अधिकारी ने बताया कि राज्य में आने वाले लोगों की बॉर्डर चेक-पोस्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसके अलावा, जिला, शहर या गांव, जहां आगंतुक जाना चाहता है, वहां के एंट्री पॉइंट पर भी इसी तरह की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर रिपोर्ट करना होगा। यदि आगंतुक जांच के बाद पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे मामले की गंभीरता के आधार पर होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर या समर्पित कोविड अस्पताल में भेजा जाएगा।

होटलों को भी सख्त निर्देश
होटलों, गेस्ट हाउसों, कॉर्पोरेट गेस्ट हाउसों, सरकारी विश्राम गृहों और धर्मशालाओं आदि में बाहर से आकर ठहरने वाले आगंतुकों की डीटेल्स उनके पहुंचने के तुरंत बाद वहां के मैनेजमेंट को पोर्टल पर दर्ज करनी होंगी। इसके अलावा आगंतुकों को अपनी और परिवार के सदस्यों की कोविड हिस्ट्री, यदि कोई है, की डिटेल्स भी देनी होंगी। रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें आईडी नंबर मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आवश्यकता पड़ने पर रजिस्ट्रेशन के सबूत के तौर पर किया जा सकता है।

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