कोरोना वायरस () के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने सार्वजनिक जमावड़े को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में पांच लोगों के इकट्ठा होने और शादी और दूसरे कार्यक्रमों में मौजूदा 50 के बजाए 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। पुलिस से सार्वजनिक जमावड़े पर पाबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआई दर्ज करने को कहा गया है।
पंजाब सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पुलिस और नागरिक प्रशासन को सामाजिक जमावड़े (सभी जिलों में लागू धारा 144 के तहत पांच लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति) के साथ ही शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी को कड़ाई से लागू करने को कहा है। निर्देश का उल्लंघन होने पर विवाह घर, होटलों और वाणिज्यिक स्थानों के प्रबंधक जिम्मेदार होंगे और उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। उन्हें प्रमाणित करना होगा कि भीतरी जगहों पर हवा के निकास के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।
मास्क पहनना अनिवार्य
इसके अलावा कार्यस्थलों, कार्यालयों, बंद स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नए निर्देश के तहत एयरकंडिशन सिस्टम और हवा के निकास पर स्वास्थ्य विभाग के परामर्श का भी कड़ाई से पालन करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 7821 हो गई और 199 लोगों की मौत हुई है।