पाक के पंजे से जाधव को बचाने की नई तैयारी

नई दिल्ली
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर इस्लामाबाद की नापाक हरकतों के बाद अब नई दिल्ली जाधव को न्याय दिलाने के अन्य रास्तों पर विचार कर रहा है। जाधव पर पड़ोसी देश लगातार पैंतरा दिखा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई थी, जिसपर इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने रोक लगा दी थी।

पाकिस्तान चल रहा है लगातार चाल
ICJ भारत को जाधव से मिलने के लिए काउंसलर ऐक्सेस देने का आदेश दिया था। पड़ोसी देश ने भारत को इतनी शर्तों थोंपने के बाद काउंसलर ऐक्सस दिया कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जाधव का अपनी मौत की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल करने की मियाद गत सोमवार को खत्म हो गई है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान के जाधव मामले में लगातार बदलते रुख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत नहीं है।

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ICJ के आदेश के बाद पाकिस्तान का अध्यादेश
पिछले साल ICJ के आदेश के बाद पाकिस्तान को 20 मई एक अध्यादेश लाकर जाधव को असरदार तरीके से रिव्यू याचिका दाखिल करने की इजाजत देनी पड़ी थी। अध्यादेश के आने के 60 दिनों के भीतर जाधव को रिव्यू याचिका दाखिल करनी थी। लेकिन पाकिस्तान ने जाधव को काउंसलर ऐक्सेस की इजाजत भी नहीं दी। इसके अलावा पाकिस्तान के तिकड़म के कारण भारत भी जाधव के कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाया।

भारत बिना शर्त काउंसलर ऐक्सेस की कर रहा है मांग
भारत ने जाधव से मुलाकात के लिए बिना शर्त काउंसलर ऐक्सेस की मांग की थी ताकि जाधव की सजा के खिलाफ याचिका दाखिल किया जा सके। पिछले हफ्ते सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान के बिना शर्त काउंसलर ऐक्सेस देने की हामी भरने के बाद भी भारतीय अधिकारियों को जाधव से निजी तौर पर मिलने की इजाजत नहीं दी गई।

कुरैशी के प्रस्ताव पर भारत ने नहीं दी प्रतिक्रिया
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत को बिना पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी के तीसरी बार जाधव से भारतीय अधिकारियों को मिलने का प्रस्ताव दिया। लेकिन भारत इसे पाकिस्तान की एक चाल मान रहा है ताकि वह दुनिया के सामने यह दिखा सके कि वह ICJ के आदेशों का पालन कर रहा है।

इस बीच, इमरान सरकार के अध्यादेश का वहां की विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। बाद में पाकिस्तानी सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि वह ICJ के फैसले को लागू करने के यह अध्यादेश लाई थी।

गौरतलब है कि हेग स्थित ICJ ने पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान से बिना देरी किए भारत को जाधव से मिलने के लिए काउंसलर ऐक्सेस देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने साथ ही कहा था कि पाकिस्तान को जाधव को रिव्यू याचिका दाखिल करने का मौका देना चाहिए। पाकिस्तान ने वियना संधि 1963 के तहत भारत को पिछले साल 2 सितंबर को काउंसलर ऐक्सेस दिया था।

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