पंजाब: निजी अस्‍पतालों की कोरोना फीस तय

चंडीगढ़
कोरोना वायरस () का संक्रमण पंजाब में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में पंजाब की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में COVID-19 मरीजों के इलाज के लिए रेट तय कर दिए हैं। इसके तहत सामान्य स्थिति में (बिना वेंटीलेटर के) आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, मेडिकल सहायक, एडमिशन फीस मिलाकर 10 हजार रुपये तय किए गए हैं। वहीं एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 9,000 रुपये है।

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा की। राज्य में पूर्व पीजीआई डायरेक्टर के.के तलवार की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने नई फीस निर्धारित की है। पंजाब में NABH से गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में हल्की बीमारी वाले मरीजों के इलाज में अधिकतम 8,000 रुपये प्रतिदिन चार्ज किए जा सकते हैं। इन कैटिगरीज में आईसीयू (बिना वेंटिलेटर के) का अधिकतम चार्ज 15,000, 14,000 और 13,000 रुपये प्रतिदिन तय किया गया है। जानकारी के मुताबिक, अगर कोई अस्पताल तय की गई फीस से ज्यादा वसूल करता है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब में एक दिन पहले आए थे 288 मामले
वायरस संक्रमण से आठ और लोगों की मौत होने और 288 ताजा मामला सामने आने के साथ प्रदेश में महामारी से मरने वालों और कुल संक्रमितों की संख्या बढ़ कर क्रमश: 221 एवं 8,799 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि संक्रमण के कारण जालंधर एवं अमृतसर में तीन-तीन लोगों की जबकि लुधियाना एवं पठानकोट में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

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