इंदौर, 16 जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के कुछ कर्मचारियों के कोविड-19 की चपेट में आने के बाद इस महामारी का संक्रमण रोकने की सावधानी के तहत अदालत में न्यायालयीन और प्रशासनिक कार्य शुक्रवार से आठ दिन के लिये स्थगित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार अनिल वर्मा ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित आदेश में संक्रमित कर्मचारियों की संख्या का विशिष्ट ब्योरा दिये बगैर कहा गया, “इंदौर पीठ के कुछ कर्मचारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने से (इनके संपर्क में आये) करीब 30 कर्मचारियों को होम क्वारन्टीन (घर पर पृथक) किया गया है।” आदेश में कहा गया, “इंदौर शहर में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भविष्य में अन्य कर्मचारियों, अधिवक्ता गणों और पक्षकारों में संक्रमण फैलने से रोकने हेतु इंदौर पीठ का प्रशासनिक और न्यायालयीन कार्य 17 जुलाई से 24 जुलाई तक पूर्णत: बंद रहेगा।” आदेश में यह भी कहा गया कि इस अवधि के दौरान उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में ई-फाइलिंग या ई-मेल के माध्यम से प्रकरणों का पंजीयन तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुकदमों की सुनवाई पूरी तरह स्थगित रहेगी।गौरतलब है कि इंदौर, देश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिले में इस महामारी के मरीजों की संख्या में पिछले एक हफ्ते से उछाल देखा जा रहा है।अधिकारी ने बताया कि जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 136 नये मामले मिलने के बाद इस महामारी के मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 5,632 हो गयी है। इनमें से 280 मरीजों की मौत हो गई है।