बिहार सरकार ने पूरे राज्य में फुल लॉकडाउन का ऐलान किया है। सूबे में 16 से 31 जुलाई तक पूरा लॉकडाउन रहेगा। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। इस संबंध में सरकार गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसमें जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। औद्योगिक संस्थान को भी लॉकडाउन में खोलने की अनुमति रहेगी। हालांकि, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल पर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
लॉकडाउन को लेकर सुशील कुमार मोदी ने बताया कि कोरोना महामारी का ना कोई दवा है ना टीका। इससे बचाव का सिर्फ एक ही माध्यम है, हम सभी अपने चेहरे पर मास्क, तौलिया या रुमाल लगाकर लगाना सुनिश्चित करें। तभी हम कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं और इसे हरा सकते हैं। लॉकडाउन को लेकर जारी गाइडलाइंस में क्या-क्या है, आइये जानते हैं…
इन्हें रहेगी लॉकडाउन के दौरान छूट
बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान कई क्षेत्रों में छूट भी दी गई है। इनमें डिफेंस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, लोगों से जरूरत से जुड़े सामान जैसे सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि को लेकर छूट रहेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर जेनरेशन, पोस्ट ऑफिस समेत जरूरी एजेंसियों को छूट के दायरे में रखा गया है।
डॉक्टर-नर्स, पुलिस समेत इन स्टाफ को लॉकडाउन में छूट
पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फॉरेस्ट स्टाफ, पार्क-नर्सरी से जुड़े स्टाफ को लॉकडाउन में छूट रहेगी। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के कर्मचारी, मेडिकल कर्मियों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है।
कमर्शियल और निजी संस्थान रहेंगे बंद
कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। राशन की दुकाने, खाने-पीने का सामान, सब्जी, दूध-डेयरी, मीट-मछली की दुकानों को लॉकडाउन से छूट रहेगी। हालांकि, प्रशासन लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए होम डिलिवरी को लेकर जरूर कदम उठा सकता है। जिससे लोग कम से कम संख्या में बाहर निकलें।
एटीएम-आईटी सर्विस को छूटबैंक, इंश्योरेस ऑफिस, एटीएम, सभी बैंक, आईटी सर्विस को छूट रहेगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को भी लॉकडाउन से राहत रहेगी। टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से संबंधित लोगों को छूट दी गई है।
खुलेंगे औद्योगिक संस्थान, लेकिन…
औद्योगिक संस्थानों को भी लॉकडाउन में खोलने की अनुमति रहेगी लेकिन इस दौरान उन्हें खास ध्यान देने की जरूरत रहेगी। कोविड-19 को रोकने के लिए खास सावधानी बरतनी होगी, जिससे स्टाफ को कोई परेशानी नहीं हो।
हवाई और रेल यातायात का संचालन रहेगा जारी
गाइडलाइंस के मद्देनजर हवाई और रेल ट्रांसपोर्ट का संचालन जारी रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि का भी बिहार में संचालन जारी रहेगा। परमिशन लेने पर निजी वाहनों का भी पूरे बिहार में आवागमन जारी रहेगा।
जरूरी सेवाओं से जुड़े स्टाफ को भी रहेगी छूट
सरकारी कर्मचारी अपना आई-कार्ड दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े स्टाफ को अपने घर से कार्यालय या जहां भी सेवा देनी है वहां तक जाने अनुमति होगी। निर्माण कार्य से जुड़ी एक्टिविटी को इस लॉकडाउन में छूट दी गई है। कृषि से जुड़े कार्यों को भी लॉकडाउन में छूट रहेगी।
धार्मिक स्थल-शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
लॉकडाउन के दौरान शिक्षा, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग से जुड़े संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग में छूट रहेगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, इस दौरान कोई धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और धार्मिक अनुष्ठान को लेकर लोगों को एकजुट होने की मनाही रहेगी।