नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहन की बिक्री के लिए लॉकडाउन के बाद 10 दिन की मोहलत का अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया है। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि इन 10 दिन में बेचे गए बीएस-4 वाहन का रजिस्ट्रेशन न किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद अब 31 मार्च के बाद बिके बीएश-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहन की बिक्री के लिए लॉकडाउन के बाद 10 दिन की मोहलत का अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया है। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि इन 10 दिन में बेचे गए बीएस-4 वाहन का रजिस्ट्रेशन न किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद अब 31 मार्च के बाद बिके बीएश-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान फेडरेशन ऑफ ओटोमोबील डीलर एसोसिएशन (FADA) को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अभी भी बीएस-4 वाहन बेचे जा रहे हैं जोकि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि वह शक्तिहीन नहीं है और डीलरो पर ऐक्शन भी ले सकती है।
जस्टिस अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि वह मामले को देख रहा है। बता दें कि देश में 1 अप्रैल से बीएस-6 नियम लागू हो गए थे।