इटली के समुद्री जहाज़ एनरिका लेक्सी के गार्डों ने 2012 में भारतीय मछुआरों पर गोली चलाने के मामले में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल (मध्यस्थ न्यायाधिकरण) ने भारतीय अधिकारियों के आचरण को सही ठहराया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इटली के अनुरोध पर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गठित हुआ था उसने ने के प्रावधानों के तहत घटना के संबंध में भारतीय अधिकारियों के आचरण को सही ठहराया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने माना कि इतालवी सैन्य अधिकारियों की कार्रवाइयों ने UNCLOS अनुच्छेद 87 (1A) और 90 के तहत भारत की स्वतंत्रता को भंग कर दिया। इससे भारत को जानमाल के नुकसान की क्षतिपूर्ति, संपत्ति को नुकसान और सेंट एंथोनी के कप्तान और चालक दल को नुकसान हुआ है।
समझौते के लिए दोनों पक्षों को बुलाया
उन्होंने बताया कि न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि भारत के साथ मुआवजे की राशि पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए दोनों पार्टियों को एक दूसरे के साथ विचार-विमर्श के लिए बुलाया जाता है। बता दें, 2012 में इटली के समुद्री जहाज़ एनरिका लेक्सी के गार्डों ने भारतीय मछुआरों पर पर गोली चला दी थी। गार्डों का कहना था कि उन्हें लगा ये समुद्री लुटेरे हैं। इटली के सुरक्षाकर्मियों की गोलीबारी में दो मछुआरे मारे गए थे।
कराची आतंकी हमले पर पाक के आरोपों को किया खारिज, कहा- ये उनकी घरेलू समस्या
वहीं पाकिस्तान के कराची में हुए आतंकवादी हमलों पर भारत ने इन बेतुकी टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं के लिए भारत पर दोषारोपण नहीं कर सकता है। हम पाकिस्तान से कहेंगे कि वे पहले अपने और अपनी सरकार के गिरेवान में झांक कर देखें। उनके पीएम एक वैश्विक आतंकवादी के मारे जाने का वर्णन शहीद के रूप में करते हैं।