लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन : पदोन्नति व छानबीन समिति में आरक्षित वर्ग के सदस्यों को रखना शासन ने किया अनिवार्य

रायपुर. सरकारी विभागों में पदोन्नति के लिए बनी समिति में अब सभी वर्ग के सदस्यों की भूमिका रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन (Government of Chhattisgarh) ने ऐसा अनिवार्य कर दिया है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन किया गया है। इसके तहत प्रत्येक विभागों में गठित की जाने वाली पदोन्नति एवं छानबीन समिति (Promotion and investigation committee)में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक प्रवर्ग से पृथक-पृथक एक-एक सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 11 में संशोधन कर संशोधित अधिसूचना का प्रकाशन 18 जून 2020 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया

अधिसूचना जारी की तिथि से नियम प्रभावशील
अधिसूचना जारी होने की तिथि से यह नियम प्रभावशील हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, (Collectors) कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (Chief Executive Officers of Zilla Panchayat)को परिपत्र जारी कर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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